Rajasthan SC ST OBC EWS Certificate Rule 2023 यहां देखें संपूर्ण जानकारी :- Rajasthan SC,ST,OBC Certificate New Rule 2023 राजस्थान में SC, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम 2023 राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी नए नियम जारी किए गए हैं| कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी दी गई है. इस नए नियम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा| इस संबंध में जारी किए गए नोटिस के संबंधित हम कुछ जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं|
अभ्यार्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिस को डाउनलोड करके और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं| माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| कार्मिक विभाग के के प्रस्ताव के अनुसार एससी एसटी ओबीसी तथा अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा|
कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने का अवसर दिए जाने के बाद अक्सर अभ्यर्थी इसका फायदा उठाकर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं| जिसके कारण हर बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं|
राजस्थान में भर्ती को लेकर एससी एसटी ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए नए नियम
विभिन्न भर्तियों मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा| आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे| अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाएगा|इस संबंध में कर्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान कर दी है|
उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है| आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यार्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है|
लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसी उनके द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यार्थियों को टूटी सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके कारण हर बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं| आयकर विभाग द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/संबंधित वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा|
Important Links
Download Notification | click Here |
Join Telegram | click Here |
More Details | click Here |