PM Fasal Bima Yojana Application : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 2016 में भारत में सभी मौजूदा उपज बीमा योजनाओं (Insurance Schemes) को बदलने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना ने स्थानीय जोखिमों, कटाई के बाद के नुकसान आदि के तहत कवरेज बढ़ाया है और इसका उद्देश्य उपज के आकलन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना है। इस पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का उद्देश्य किसान (Farmer) जागरूकता और कम किसान प्रीमियम दरों के माध्यम से भारत में फसल बीमा (Crop Insurance) की पहुंच बढ़ाना है।
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Fasal Bima Yojana Application
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देश भर में किसानों (Farmers) की फसलों (Crops) की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) शुरू की है। 16000 करोड़ का आवंटन किया गया है! पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 305 करोड़ रुपये की बजटीय वृद्धि हुई है, जो देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में पंजीकरण कराएं. योजना के पंजीकरण के लिए 31 जुलाई तक का समय है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 सीजन के लिए किसानों (Farmers) का पंजीकरण किया जा रहा है !
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य ( Fasal Bima Yojana Application)
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है –
- अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना
- किसानों को नई और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना; जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और विकास में योगदान देगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा
- किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा कृषि क्षेत्र।
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फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत बुवाई चक्र की शुरुआत से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है। पीएमएफबीवाई (PMFBY) किसानों (Farmers) की भागीदारी के मामले में भारत की सबसे बड़ी योजना है।
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72 घंटे के अंदर किसान फसल खराब होने की सूचना देनी होगी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Fasal Bima Yojana Application) का लाभ लेने के लिए किसानों (Farmers) को क्या करना होगा? यदि किसी किसान (Farmer) को स्थानीय आपदा के कारण फसल का नुकसान हुआ है। इसलिए उसे 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देनी होगी।
कब मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभ
- यदि भू-स्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग और बाढ़ के कारण खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके बाद आप फसल बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं।
- फसल कटने के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश, चक्रवाती बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर भी बीमा मिलता है।
- इन दोनों स्थितियों में किसानों (Farmers) को 72 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी।
फसल बीमा लेने के लिए क्या करें?
यह एक स्वैच्छिक योजना है ! अगर आप इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का लाभ लेना चाहते हैं ! तो आपको इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए विज्ञापन जारी करती है।
पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य क्या हैं?
- प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और कीटों के परिणामस्वरूप फसल को हुए नुकसान के मामले में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए
- कृषि में नवाचार और आधुनिक तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप सीधे अपने बैंक जा सकते हैं। इसके अलावा पीएमएफबीवाई फॉर्म (PMFBY Form) ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा !
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